Lockdown 5.0/Unlock 1 Guidelines in
Hindi: कोरोना संकट के मद्देनजर देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि, पांचवें चरण की इस देशबंदी
का असर मुख्यतः निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन्स) में देखने को मिलेगा। 30 जून,
2020 तक के लिए ऐसे इलाकों में राष्ट्रव्यापी
लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
शनिवार को गृह मंत्रालय ने इस बाबत कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला
जाएगा।
मंत्रालय के मुताबिक, आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
बकौल मंत्रालय, “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।”
मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
MHA के मुताबिक, निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। इन क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा आशंका है, उनकी पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे।
मोदी सरकार का Unlock- 1 प्लान: कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी
मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की.
Unlock 1 Full Guidelines: मोदी सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार को जारी की. देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी. राज्य अपने मूल्यांकन के मुताबिक पाबंदियां लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन में जो चीजें खुलेंगी, उनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) जारी करेगा.
यहां मिलेगी छूट
गाइडलाइंस के मुताबिक, फेज 1 के अंदर धार्मिक स्थान या लोगों के लिए प्रार्थना की जगहें 8 जून से खुलेंगी. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी होस्पिटेलिटी सेवाएं भी इसी दिन से खुलेंगे. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी 8 जून से खुलने की मंजूरी होगी.
यहां अभी भी पाबंदी
फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि को राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह के साथ खोला जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अभिभावकों और हितधारकों के साथ परामर्श कर सकते हैं. फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को दोबारा खोले जाने का फैसला जुलाई के महीने में लिया जाएगा.
फेज 3 में स्थिति का मूल्यांकन करके, इन चाजों को दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा:
- अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को छोड़कर)
- मेट्रो रेल सेवाएं
- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडेटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी तरह का कार्यक्रम.
गाइडलाइंस के मुताबिक, देशभर में लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक रहेगी. इसमें जरूरी चीजों के लिए छूट दी गई है. इसमें लोकल अथॉरिटी अपने क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करेंगी, जैसे धारा 144.
राज्यों को मिली छूट, तय कर सकेंगे नियम
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर कुछ चीजों पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी पाबंदी लगा सकते हैं या जरूरी होने पर प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.
लोगों और सामानों की इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इसके लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है.
इसके अलावा 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.
बता दें कि कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है. देश में पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था, जिसमें लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदियां लगाई गई थीं. उसके बाद से पाबंदियों में धीरे-धीरे ढ़ील दी गई, सिवाए कंटेंमेंट जोन के. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से जमीन पर कोविड-19 की स्थिति को लेकर बात की और 31 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर उनके विचार मांगे.
लॉकडाउन बढ़ने को लेकर पहला संकेत गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने दिया. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ टेलिफोन पर बातचीत हुई है. लॉकडाउन 15 दिन तक बढ़ने की संभावना है. आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में क्या रियायतें मिल सकती हैं और सख्ती बनी रहेगी.
Lockdown 5.0 guidelines: What’s allowed, what’s not from June 1
Lockdown 5.0 Guidelines: A day before the fourth phase of a nationwide lockdown is lifted, the Ministry of Home Affairs Saturday issued fresh guidelines for the phased re-opening of all activities outside containment zones for the next one month.
The Centre has announced the reopening in three phases, with the first one allowing hotels, shopping malls, and religious places to open. Night curfew will continue, however, the timings have been relaxed from 7 pm- 7 am to 9 pm-5 am.
However, States will have the freedom to put suitable restrictions on the allowed activities if they deem it necessary for the containment of the coronavirus outbreak. Besides, the Ministry of Health and Family Welfare will issue a standard operating procedure for all these activities which are now being permitted.
Here’s what’s allowed and what’s not
Phase 1
In Phase 1 of the reopening of restricted activities, religious places, hotels, restaurants and other hospitality services, and shopping malls will be allowed to open, starting June 8.
Phase 2
Schools, colleges, educational/training/coaching institutions will be opened in the next phase after consultations with States and Union Territories. According to the MHA guidelines, “State/UT governments may hold consulations at the institution level with parents and other stakeholders.”
A decision of re-opening of these institutions will be taken in July.
Phase 3
Dates for the re-starting of prohibited activities will be decided in the third phase in August. International air travel, metro operations, cinema halls, gymnasiums, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars and auditoriums, assembly halls will, thus, remain closed for now.
All events and large congregations, including social, political, sports, entertainment, academic, cultural or religious functions continue to remain prohibited till the third phase.
The Centre has allowed for unrestricted movement of persons and goods inter and intra-state, adding that “no separate permission/approval or e-permit will be required for such movements”.
However, states have been allowed to regulate the movement of persons based on “reasons of public health and its assessment of the situation.”
Movement of passenger trains and Shramik special trains, domestic air travel and movement of Indian nationals stranded outside the country will be allowed unrestricted. Also, evacuation of foreign nationals, and sign-on and sign-off of Indian seafarers will continue to be regulated as per the SOPs.
According to the new guidelines, no state or Union Territory shall stop the movement of any type of goods/cargo for cross land-border trade.
Night curfew
Night curfew will continue to remain from 9 pm to 5 am, except for essential activities. “Local authorities shall issue orders in the area of their jurisdiction, under appropriate provisions of law, Section 144 of CrPC, and ensure strict compliance,” the order stated. Currently, the curfew timings are from 7 pm to 7 am.
Aarogya Setu for office goers
The Centre has asked employers to ensure that Aarogya Setu, the government’s contact-tracing app, is installed by all employees. District authorities have also been advised to install the app and regularly update their health status. “This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk.”
Lockdown in containment zones extended for a month
Lockdown restrictions will continue in all containment zones till June 30, and only essential services will be allowed in the time being. States and Union Territories may also identify Buffer Zones outside the Containment Zones where new cases are more likely to occur. Within the buffer zones, restrictions as considered necessary may be put in place by the District authorities.
Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years are also advised to stay at home.
0 टिप्पणियाँ